Sanchi Parlour/Agencies

1. अधिकृत सांची पार्लर/बूथ एजेंट की अनुबंध अवधि में मृत्यु होने पर उनके आश्रित एक सदस्य को आवंटित सांची पार्लर/बूथ संचालित करने हेतु अधिकृत करने की परिस्थिति।


2 .पार्लर/बूथ संचालन के लिए आश्रित सदस्य से तात्पर्य (क्रमानुसार):-

  • 1.1 दिवंगत पार्लरध्बूथ एजेंट की पत्नीए अथवा पूर्णतः आश्रित पति।मृतक पार्लर/बूथ एजेंट के आश्रित पति/पत्नी द्वारा योग्यता न रखने अथवा स्वयं पार्लर/बूथ संचालन हेतु न लेना चाहे तो उसके द्वारा नामांकित पुत्र या अविवाहित पुत्री।
  • 1.2 ऐसी विधवा अथवा तलाकशुदा पुत्री जो दिवंगत पार्लर/बूथ एजेंट की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतःआश्रित होकर उसके साथ रह रही हो अथवा उपरोक्त पात्र सदस्य न होने की स्थिति में विधवा पुत्रवधु जो दिवंगत पार्लर/बूथ एजेंट की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित होकर उनके साथ रह रही हो।
  • 1.3 दिवंगत पार्लर/बूथ एजेंट की संतान सिर्फ पुत्री/पुत्रियां हों और वह विवाहित हो तो दिवंगत पार्लर/बूथ एजेंट के आश्रित पति/पत्नी द्वारा नामांकित विवाहित पुत्री।

यह स्पष्ट किया जाता है कि मृतक पार्लर/बूथ एजेंट के आश्रित पति/पत्नी जीवित होने पर ही विवाहित पुत्री को वही पार्लर/बूथ संचालित करने की पात्रता होगी। (इस प्रकार पार्लर/बूथ एजेंटशिप पाने वाली पुत्री को दिवंगत पार्लर/बूथ एजेंट के आश्रित पति/पत्नी के पालन-पोषण की जिम्मेदारी का शपथ पत्र देना होगा)।

  • 1.4 यदि मृतक पार्लर/बूथ एजेंट को प्राकृतिक संतान न हो तो ऐसी दत्तक संतान जिन्हें मृतक पार्लर/बूथ एजेंट (दम्पति) द्वारा पार्लर/बूथ एजेंट के जीवित रहते हुए वैधानिक रूप से गोद लिया हो।
  • 1.5 अविवाहित दिवंगत पार्लर/बूथ एजेंट के भाई अथवा अविवाहित बहन को दिवंगत पार्लर/बूथ एजेंट के माता-पिता की अनुशंसा के आधार पर। परन्तु अविवाहित दिवंगत पार्लर/बूथ एजेंट के माता-पिता भी जीवित न हो तो उनके आश्रित छोटे अविवाहित भाई/बहन को उनकी आपसी सहमति के आधार पर संबंधित पार्लर/बूथ संचालित करने हेतु दिया जावेगा।
  • 1.6 मृतक पार्लर/बूथ एजेंट पति/पत्नी दोनों में से कोई जीवित न हो तो उसके परिवार से सभी सदस्यों द्वारा एकमत होकर शपथ पत्र पर नामांकित कोई एक सदस्य। परिवार में सहमति न होने पर संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा यह निर्णय लिया जावेगा कि किसे सांची पार्लर/बूथ संचालन करने हेतु दिया जावे।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सभी कंडिकाओं के परिप्रेक्ष्य में मृतक के आश्रित पति/पत्नी के पालन-पोषण की जिम्मेदारी का शपथ पत्र पार्लर/बूथ एजेंट के पात्र अभ्यर्थी से अनिवार्यतः लिया जावेगा।

  • 1.4 यदि मृतक पार्लर/बूथ एजेंट को प्राकृतिक संतान न हो तो ऐसी दत्तक संतान जिन्हें मृतक पार्लर/बूथ एजेंट (दम्पति) द्वारा पार्लर/बूथ एजेंट के जीवित रहते हुए वैधानिक रूप से गोद लिया हो।
  • 1.5 अविवाहित दिवंगत पार्लर/बूथ एजेंट के भाई अथवा अविवाहित बहन को दिवंगत पार्लर/बूथ एजेंट के माता-पिता की अनुशंसा के आधार पर। परन्तु अविवाहित दिवंगत पार्लर/बूथ एजेंट के माता-पिता भी जीवित न हो तो उनके आश्रित छोटे अविवाहित भाई/बहन को उनकी आपसी सहमति के आधार पर संबंधित पार्लर/बूथ संचालित करने हेतु दिया जावेगा।
  • 1.6 मृतक पार्लर/बूथ एजेंट पति/पत्नी दोनों में से कोई जीवित न हो तो उसके परिवार से सभी सदस्यों द्वारा एकमत होकर शपथ पत्र पर नामांकित कोई एक सदस्य। परिवार में सहमति न होने पर संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा यह निर्णय लिया जावेगा कि किसे सांची पार्लर/बूथ संचालन करने हेतु दिया जावे।

1 पार्लर/बूथ एजेंट की मृत्यु पश्चात् वही पार्लर/बूथ संचालन करने की पात्रता की शर्तें:-

  • 1.1 दिवंगत पार्लर/बूथ एजेंट के परिवार का सदस्य पार्लर/बूथ संचालन हेतु तभी पात्र होगा जब अनुबंधित अवधि में नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हता धारण करता हो।
  • 1.2 अनुबंधित अवधि में सांची पार्लर/बूथ एजेंट की मृत्यु होने पर सांची पार्लर/बूथ संचालन हेतु अधिकृत करने के प्रकरणों में पार्लर/बूथ एजेंट की मृत्यु दिनांक से एक माह की अवधि में ही उसके आश्रित को वही सांची पार्लर/बूथ संचालित करने हेतु अधिकृत होने की पात्रता होगी।

1 सांची पार्लर/बूथ संचालन के लिए अपात्रता ।

निम्नलिखित स्थिति में अनुबंधित सांची पार्लर/बूथ एजेंट की मृत्यु होने पर वही सांची पार्लर/बूथ संचालन करने की आश्रित को पात्रता नही होगी:

  • 1.1 दिवंगत पार्लर/बूथ एजेंट के परिवार का कोई भी सदस्य यदि पूर्व से शासकीय सेवा अथवा निगम, मण्डल, परिषद, आयोग आदि में नियमित सेवा में नियोजित हो, (आवेदक के परिवार का कोई सदस्य नियमित सेवा में नियोजित न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा)।
  • 1.2 ऐसे व्यक्ति जो केन्द्र शासन या राज्य सरकार या उसके स्वत्वाधीन/नियंत्रणाधीन किसी निगम/मण्डल/आयोग द्वारा पदच्युत व्यक्ति हो।
  • 1.3 राज्य/केन्द्र शासन/सार्वजनिक उपक्रम के मृत कर्मियों के परिवार के सदस्यों को सांची पार्लर/बूथ संचालन करने की पात्रता नही होगी।
  • 1.4 बिंदु क्रमांक-2 के अंतर्गत आवंटन चाहने वाले व्यक्ति का आपराधिक रिकार्ड हो अथवा न्यायालय द्वारा सजा दी गई हो।
  • 1.5 दिवंगत पार्लर/बूथ एजेंट के परिवार के बिन्दु क्रमांक-2.1 से 2.7 में दर्शाए पूर्णतः आश्रित सदस्य को छोड़कर अन्य को पार्लर/बूथ संचालन की पात्रता नही होगी।
  • 1.6 मुख्य कार्यपालन अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करने के लिये व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे कि दिवंगत पार्लर/बूथ एजेंट के परिवार को वास्तव में तात्कालिक सहायता के रूप में पार्लर/बूथ संचालित करने की पात्रता है।

1 अनुबंधित पार्लर/बूथ एजेंट की मृत्यु उपरांत पार्लर/बूथ संचालित करने के लिए अधिकृत करने की प्रक्रिया:-

  • 1.1 इसके लिए आवेदन पत्र संलग्न परिशिष्ट एक में दर्शाए प्रपत्र में उस दुग्ध संघ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिसके कार्यक्षेत्र में दिवंगत पार्लर/बूथ एजेंट अपनी मृत्यु के पूर्व पार्लर/बूथ संचालित करता था, को प्रस्तुत किया जावेगा।
  • 1.2 आश्रित को केवल वही पार्लर/बूथ संचालित करने हेतु अधिकृत किया जाएगा जिसका संचालन दिवंगत पार्लर/बूथ एजेंट द्वारा मृत्यु के पूर्व किया जा रहा था। यदि किसी कारण से उक्त पार्लर को आधिपत्य रखने वाले नगरीय निकाय/स्थानीय प्रशासन द्वारा अनुमति नही दी जाती है तो पार्लर/बूथ आवंटित किया जाएगा।
  • नवीन अनुबंध रू 1000/- के स्टॉम्प पेपर पर किया जाएगा।
  • पुराना विद्युत कनेक्शन को विद्युत विभाग की प्रक्रिया अनुसार नवीन से परिवर्तित कराना होगा।
  • चयन उपरांत पार्लर/बूथ संचालित करने के लिए अधिकृत व्यक्ति को नवीन थ्ैै।प्ए ळैज्ए ठंदा ।बबवनदज एवं अन्य वैधानिक दस्तावेज पार्लर/बूथ एजेंट को स्वयं के द्वारा एवं स्वयं के व्यय पर प्राप्त करना होंगे।
  • पार्लर/बूथ संचालित करने के लिए एजंेट अधिकृत करने हेतु संबंधित दुग्ध संघ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सक्षम अधिकारी होंगे।

1 पार्लर/बूथ एजेंट हेतु वचन पत्र/शपथ पत्र

  • 1.1 दिवंगत पार्लर/बूथ एजेंट के परिवार को शपथ पत्र पर उस सदस्य का नाम देना होगा, जिसको सांची पार्लर/बूथ संचालित करने हेतु अधिकृत किया जाना है।
  • 1.2 दिवंगत पार्लर/बूथ एजेंट के परिवार को कोई भी सदस्य कंडिका-4 के अनुसार अपात्रता नही रखता है, इस बाबत् पार्लर/बूथ संचालन हेतु आवेदक से शपथ पत्र लिया जाए।
  • 1.3 दिवंगत पार्लर/बूथ एजेंट के आश्रित को पार्लर/बूथ संचालन हेतु अधिकृत करने की स्थिति में उसे पात्र अभ्यर्थी से एजेंट चयन के पूर्व इस आशय का शपथ पत्र लिया जाएगा कि वह दिवंगत पार्लर/बूथ एजेंट के परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण पोषण करेगा तथा बाद में किसी भी समय यदि यह प्रमाणित हो जाए कि उसके परिवार के सदस्यों को अनदेखा किया जा रहा है अथवा उनका सही ढंग से भरण पोषण नही किया जा रहा है, तो उसकी एजेंटशिप समाप्त की जा सकेगी।

1 प्रभावशीलता

  • अनुबंधित पार्लर/बूथ एजेंट की मृत्यु की स्थिति में आश्रित को पार्लर/बूथ आवंटन होने पर दिवंगत पार्लर/बूथ एजेंट के मृत्यु के समय/पूर्व की समस्त लेनदारी/देनदारी हेतु आश्रित/चयनित व्यक्ति पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा और उन्हें इस आशय शपथ-पत्र देना होगा।
  • एमपीसीडीएफ के पत्र क्रमांक-2839 दिनांक 26.08.2020 तथा संबंधित पत्र क्रमांक-536 दिनांक 16.10.2020 के परिपालन में अनुबंधित किए गए पार्लर/बूथ एजेंटांे के साथ-साथ उन सभी साँची पार्लर/बूथ एजेंट्स पर भी समान रूप से प्रभावशील होंगे जो पूर्व में दुग्ध संघों द्वारा नियमानुसार आवंटित/अनुबंधित किए गए हैं तथा पार्लर/बूथ एजेंट की मृत्यु के समय अनुबंध प्रभावशील हो।